कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

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बागेश्वर: दिनांक- 07/06/2025 को *वादिनी निवासी कोतवाली बागेश्वर ने कोतवाली बागेश्वर में आकर एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक 01/06/2025 को गौरव कुमार उर्फ गोलू पुत्र रमेश राम निवासी ग्राम भूल्यूङा मंडलशेरा बागेश्वर ने उसके पुत्र दीपक रौतेला उम्र 24 वर्ष के साथ मार-पीट कर गाढ़ गांव को जाने वाले पैदल पुल से जान से मारने की नीयत से नीचे गधेरे में धक्का दे दिया जिससे उसके बेटे के सिर, गर्दन एवं कमर में गंभीर चोटे आ गई । जिसका बरेली राधिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है । तहरीर के आधार पर कोतवाली बागेश्वर में मु0अ0सं0- 40/25 धारा 110 बीएनएस बनाम गौरव उर्फ गोलू पंजीकृत किया गया ।* उक्त घटना को घटित होने के बाद से ही मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त बादस्तूर फरार चल रहा था ।
*घटना की गम्भीरता को देखते पुलिस अधीक्षक बागेश्वर महोदय श्री चंद्रशेखर घोडके द्वारा मुकदमे के शीध्र अनावरण तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन कर आश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।* क्षेत्राधिकारी महोदय बागेश्वर के पर्यवेक्षण में *पुलिस टीम, टेक्निकल टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास व आने-जाने वाले रास्ते की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, चैक किये गये । अभियुक्त अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिये पुलिस को चकमा देकर लगातार अपना स्थान बदल रहा था।*
दिनांक 08/06/2025 को गम्भीर रुप से *घायल दीपक रौतेला की उपचार के दौरान बरेली राधिका सुपर स्पेशलिटी ड्रामा सेंटर में मृत्यु हो गई। उक्त सूचना के आधार पर मु.अ.स. 40/25 में धारा 110 बीएनएस को 105 बीएनएस में तरमीम किया गया।*
कोतवाली में पंजीकृत अभीयोग में फरार चल रहे अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गोलू पुत्र रमेश राम जो घटना के समय से फरार चल रहा था *बागेश्वर पुलिस द्वारा तकनीकी टीम की मदद से दिनांक 10/06/2025 को अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गोलू को मु.अ.स. 40/25 धारा 105 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया ।* अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त—*
गौरव कुमार उर्फ गोलू पुत्र रमेश राम निवासी भूल्यूङा मंडलशेरा कोतवाली बागेश्वर जनपद बागेश्वर उम्र 25 वर्ष

*आपराधिक इतिहास अभियुक्त*
* मु0अ0सं0- 132/20 धारा 354क, 506, 504 भादवि

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