उत्तराखंड। फेरी-ठेली वालों को जल्द ही पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार, शहरी विकास निदेशालय ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी कर फेरी और ठेली वालों का विवरण जुटाने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इस पहचान पत्र को ठेली/फड़ पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा।
शहरी विकास निदेशक नितिन सिंह भदौरिया ने इस संबंध में सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी किया है, जिसमें अपेक्षा की गई है कि वे अपने क्षेत्र में कार्यरत नगरीय फेरी व्यवसायियों का विवरण जुटाएं। पहचान पत्र में फेरी व्यवसायी का कोड, नाम, पता, फोटो, परिवार के किसी सदस्य का नाम, फेरी की श्रेणी (चल या अचल) और फेरी क्षेत्र का विवरण शामिल होगा।
इसके साथ ही, फेरी की अनुज्ञा और उसकी विधिमान्यता का भी विवरण मांगा जाएगा। यह कदम फेरी और ठेली वालों की पहचान सुनिश्चित करने और उनके कार्य को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पहचान पत्र मिलने से न केवल उनकी पहचान सुस्पष्ट होगी, बल्कि उनके कार्य में भी पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस पहल की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे फेरी-ठेली वालों को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण मिलेगा।