खाद्य मानक अधूरे होने पर 1.55 लाख जुर्माना

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बागेश्वर। खाद्य नमूने जांच में फेल होने पर दो दुकानदारों और एक कंपनी पर 1,55,500 का जुर्माना लगाया गया।

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने गागरीगोल गरूड़ से रोस्टेड सेवई का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। जांच में नमूना अधोमानक घोषित हो गया। जिसके बाद न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष जोशी जरनल स्टोर गरूड और आदित्या सम्राज नेचुरल फूड प्राइवेट लिमिटेड खीरकलान इंडिया ऐरा न्यू दिल्ली के खिलाफ वाद पत्र पस्तुत किया गया। गत बुधवार को न्यायालय ने जरनल स्टोर पर 500 और कंपनी पर 1,50,000 का अर्थदंड लगाया है।

बताया गया है कि विभाग टीम की ओर से वर्ष 2023 में तहसील रोड से गाय के दूध का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला रूद्रपुर भेजा गया था। जांच में नमूना फेल हो गया। जिसके बाद न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय ने राजेंद्र कुमार पर 5000 का अंर्थदंड लगाया गया और भविष्य में पुनरावृत्ति पाए जाने पांच लाख का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।

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