बागेश्वर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 18/01/2021 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश चन्द्र ने मै० साह आयुर्वेदिक हर्बल स्टोर कैलखुरिया पिण्डारी रोड से संदेह के आधार पर लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया था। नमूना लेने के बाद नमूने को जांच के लिए राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषण शाला रूद्रपुर भेजा गया। दिनांक 26/07/2021 को जांच रिपोर्ट आने पर नमूने को अधोमानक घोषित किया गया। नमूने के अधोमानक आने पर दिनांक 20/09/2021 को निर्माता कम्पनी ने नमूने की पुनः जांच के लिए अनुरोध पत्र प्रेषित किया था। नमूने की दोबारा जांच के बाद रैफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट में दिनांक 29/10/2021 को नमूना असुरक्षित घोषित हो गया। खाद्य संरक्षा आयुक्त की ओर से दी गई अनुमति के आधार पर संबंधित आरोपी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने दिनांक 25/11/2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बागेश्वर में वाद पत्र प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता नन्द किशोर भट्ट (नामित अधिवक्ता) की ओर से मामले में विभाग की तरफ से पैरवी की गई। इसके बाद दिनांक 10/06/2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर के आदेश पर आरोपी को FSSA- 2006 की धारा 3 (1) (zz) (VII) 26(1)26(2)(i), 27 (1) 59,66 खाद्य मानक के तहत दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय के आदेश अनुसार निर्माता कम्पनी इन्द्रजीत शर्मा नॉमिनी को 50000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। विपणन कर्ता संदीप कुमार नॉमिनी को 50000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। खाद्य कारेबारकर्ता मै० साह आयुर्वेदिक हर्बल स्टोर कैलखुरिया को 50000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक आरोपी दो-दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।