औषधि निरीक्षक ने गरुड़ क्षेत्र के दो मेडिकल स्टोरो को अनियमितता पाए जाने पर किया बंद

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बागेश्वर : सीएम धामी के आदेशों के अनुपालन में आज औषधि निरीक्षक पूजा ने बैजनाथ गरुड़ क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों और थोक विक्रेता फर्मों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं और फर्म द्वारा लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर दो मेडिकल स्टोरो को उनके औषधि क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई। मौके पर दुकानों को बंद कर संबंधित फर्मों से स्पष्टीकरण मांगा गया। निरीक्षक ने कहा कि अनियमितताओं का अनुपालन न होने पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की जाएगी।

जांच के दौरान संदेह के आधार पर बच्चों के दो कफ सिरप के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कई स्टोरों में सामान्यत: प्रयुक्त कफ सिरप जैसे SYP. COLDRIF, SYP. RESPIFRESH-TR, SYP. RELIFE उपलब्ध नहीं थे।

औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने मेडिकल स्टोर स्वामियों को सख्त निर्देश दिए कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई खांसी या जुकाम की दवा न दी जाए। पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में भी दवा का प्रयोग केवल चिकित्सक की जांच, उचित खुराक और सुरक्षित अवधि तक ही किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद यदि दवाइयां मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिए गए कि सभी स्टोर लाइसेंस की शर्तों का पालन करें और बच्चों को योग्य चिकित्सक के पर्चे के आधार पर ही दवा वितरित करें।

औषधि निरीक्षक ने कहा कि यह कार्यवाही पूरे जनपद में जारी रहेगी और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाएगा।

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