एनडीपीएस के इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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_*पुलिस अधीक्षक, का कड़ा संदेशः अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा*_

*पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर के कुशल दिशा-निर्देशन में जनपद बागेश्वर को नशा मुक्त व अपराध मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी*

*कोतवाली बागेश्वर व एस0ओ0जी0 की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा NDPS Act से सम्बन्धित पांच हजार रुपये (5000) के वांछित ईनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार।*

मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के क्रम में *जनपद बागेश्वर को नशा मुक्त व अपराध मुक्त बनाने की दिशा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, महोदय बागेश्वर श्री चन्द्रशेखर घोडके के कुशल निर्देशन में* एवं श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय बागेश्वर श्री अजय लाल साह के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमित रुप से कार्यवाही की जा रही है।

उक्त क्रम में कोतवाली बागेश्वर में पंजीकृत मु0FIR No- 04/2025 धारा 8/21 NDPS Act से सम्बन्धित *अभियुक्त सुरेश सिंह उर्फ सूर्या पुत्र श्री आन सिंह निवासी ग्राम द्वारसौं थाना व जनपद बागेश्वर जो कि दिनांक 08.01.2025 से फरार चल रहा था । जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा काफी प्रयास किये गये थे, गिरफ्तार ना हो पाने के कारण माननीय न्यायालय से अभियुक्त के विरुद्ध NBW जारी किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रु0-5000/- का ईनामी धनराशि की घोषणा की गयी थी।* श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को *आज दिनांक 26.03.2025 को ताकुला रोड पौड़ीधार के निकट तपस्या होटल के समीप से गिरफ्तार किया गया।*

◼️उक्त अभियुक्त स्मैक की तस्करी में कई समय से सक्रिय है जिसके विरुद्ध कोतवाली बागेश्वर में पूर्व से भी 04 NDPS Act के अभियोग पंजीकृत हैं।

◼️आपराधिक इतिहास –
1. FIR No- 71/21 धारा 8/21 NDPS एक्ट
2. FIR No- 47/22, धारा 8/21 NDPS Act
3- FIR No- 05/23 धारा 8/21 NDPS Act
4. FIR No- 31/23 धारा 8/21 NDPS Act

आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के बाद अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

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