अल्मोड़ा। वर्तमान मानसून-2024 के मद्देनज़र आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-109 (अल्मोड़ा से क्वारब) पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की आवाजाही 22 सितंबर 2024 से शाम 9 बजे से 23 सितंबर सुबह 7 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। यह आदेश उप जिला मजिस्ट्रेट सदर अल्मोड़ा द्वारा जारी किया गया है।
वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं:
1. अल्मोड़ा-विश्वनाथ-शहरफाटक मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-10)
2. खैरना-रानीखेत मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-14)
आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पुलिस थाने और चौकियों को इस नियम का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस अवधि के दौरान एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
यदि किसी अन्य परिस्थिति में वाहनों की आवाजाही अपरिहार्यता हो तो संबंधित उपजिलाधिकारी या पुलिस क्षेत्राधिकारी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।