बागेश्वर। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 22 जून 2025 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक वन दरोगा पदों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने एवं संभावित असामाजिक गतिविधियों को रोकने हेतु परगना मजिस्ट्रेट मोनिका द्वारा बताया गया कि धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी ।
यह आदेश परीक्षा केंद्र — कन्ट्रीवाइंड पब्लिक स्कूल कठायतवाड़ा, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज नियर विकास भवन, और विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा — के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में लागू रहेगा।
इस अवधि में कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी-डंडा, ज्वलनशील पदार्थ, ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं ला सकेगा, न ही कोई जुलूस, भाषण या उत्तेजक नारेबाज़ी करेगा। पांच या अधिक लोगों के अनावश्यक समूह पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पूर्व में निरस्त न कर दिया जाए।
आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

