दो मेडिकल स्टोरों को 7 दिन में स्पष्टीकरण का नोटिस, औषधि प्रशासन की सख्त कार्रवाई शुरू
बागेश्वर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों तथा आयुक्त एवं अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन में कफ सिरप प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 11 अक्तूबर 2025 को जनपद बागेश्वर में औषधि निरीक्षक पूजा रानी द्वारा गरुड़ क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों एवं थोक विक्रेता फर्मों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान दो मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें लाइसेंस शर्तों का अनुपालन न करना एवं रिकार्ड में गड़बड़ी प्रमुख रूप से शामिल थी। इस पर दोनों स्टोरों को नियमानुसार 7 दिन में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
कार्यवाही के दौरान बच्चों के दो कफ सिरप के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजे गए। निरीक्षण में प्रश्नगत औषधियां —
1. SYP. COLDRIF
2. SYP. RESPIFRESH – TR
3. SYP. RELIFE
— स्टॉक में उपलब्ध नहीं पाई गईं।
औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने मेडिकल स्टोर स्वामियों को सख्त निर्देश दिए कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सकीय परामर्श किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा न दी जाए। पाँच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में भी दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सक की जांच, उचित खुराक और न्यूनतम अवधि में ही किया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि जांच रिपोर्ट में औषधियां मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं तो संबंधित फर्मों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी मेडिकल स्टोरों को लाइसेंस शर्तों का पालन करने एवं चिकित्सकीय पर्चे पर ही बच्चों की दवाएं वितरित करने के निर्देश दिए गए। औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की औचक जांच आगे भी जारी रहेगी।

