निजी पैथोलॉजी एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों का औचक निरीक्षण, अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई

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बागेश्वर: जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित निजी पैथोलॉजी एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। बुधवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित मिश्रा एवं उप जिलाधिकारी गरुड़ वैभव कांडपाल के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं प्रकाश में आईं।

निरीक्षण के दौरान आरोग्य पैथोलॉजी सेंटर, गरुड़ में फायर सेफ्टी पंजीकरण की वैधता समाप्त पाई गई, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का नवीनीकरण नहीं कराया गया था तथा पैथोलॉजिस्ट के अभाव में ब्लड रिपोर्ट जारी की जा रही थी। इस पर केंद्र के विरुद्ध 01 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया। बैजनाथ पैथोलॉजी सेंटर में फायर सेफ्टी पंजीकरण का अभाव, प्रदूषण नियंत्रण मानकों में कमी तथा पैथोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता पाए जाने पर 1.50 लाख का जुर्माना लगाया गया। सत्यम अल्ट्रासाउंड सेंटर, बैजनाथ में फायर सेफ्टी पंजीकरण न होने पर 50 हजार,सूर्या डायग्नोस्टिक लैब, बैजनाथ में पैथोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति के साथ-साथ नीडल डिस्पोजल व्यवस्था मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया।

एसीएमओ ने सभी केंद्र संचालकों को कड़े निर्देश दिए कि वे निर्धारित मानकों एवं नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। स्पष्ट किया गया कि जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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