अल्मोड़ा मैग्नेसाइट को सशर्त खनन संचालन की अनुमति

खबर शेयर करें -

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के दौरान अल्मोड़ा मैग्नेसाइट से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने संबंधित इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी ‘कंसेंट टू ऑपरेट’ के आधार पर सशर्त रूप से खनन कार्य पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में खनन गतिविधियां पूर्व में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगित की गई थीं। संबंधित इकाई ने न्यायालय के समक्ष यह अवगत कराया कि उसका लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया है तथा उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं हुई है। साथ ही, सभी आवश्यक मानकों के अनुपालन के उपरांत उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को चार माह की अवधि हेतु अस्थायी संचालन अनुमति जारी की गई है।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चूंकि इकाई के विरुद्ध किसी प्रकार की उल्लंघन संबंधी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत अस्थायी सहमति प्रदान की गई है, अतः उसे निर्धारित शर्तों के अधीन खनन कार्य पुनः आरंभ करने की अनुमति दी जाती है।

साथ ही न्यायालय ने निर्देशित किया है कि जिला खनन अधिकारी द्वारा खनन कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। यदि संचालन के दौरान किसी भी प्रकार के मानकों या विधिक प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संचालन अनुमति निरस्त करने की संस्तुति करने के लिए अधिकृत होंगे।

प्रकरण से संबंधित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई आगामी तिथि पर की जाएगी।

ADVERTISEMENTS Ad
Breaking News