उत्तराखंड में मिठाई की दुकानों के लिए नया नियम, खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट

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देहरादून। उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अब प्रदेश में मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों के साथ भी उनके निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत मिठाई की दुकानों में ट्रे और काउंटर पर मिठाई के निर्माण की तारीख और उसके उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। इससे ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले जान सकेंगे कि वह कब बनाई गई है और उसे कब तक खाना सुरक्षित है। यह नियम बेकरी उत्पादों पर भी लागू होगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण के दौरान सामने आया था कि दुकानों पर खुली मिठाइयों के निर्माण और उपयोग अवधि की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं रहती है। ऐसे में ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसकी उपयोग अवधि का पता लगाने में परेशानी होती है।

त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में इस व्यवस्था से ग्राहकों को उत्पादों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलने और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

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