औचक निरीक्षण में खुली पोल, 3 मेडिकल स्टोर्स पर दवा खरीद-बिक्री पर रोक, 8 दवाओं के सैंपल जांच को भेजे

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बागेश्वर: जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गरुड़ और बैजनाथ क्षेत्र में औषधि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड, देहरादून और जिलाधिकारी बागेश्वर के निर्देश पर औषधि निरीक्षक पूजा रानी के नेतृत्व में मेडिकल स्टोर्स का सघन औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम भी साथ मौजूद रही, जिससे कार्रवाई को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया जा सका।

निरीक्षण के दौरान औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और 1945 की नियमावली के तहत निर्धारित मानकों की जांच की गई। इसमें दवाओं के भंडारण, बिक्री, लाइसेंस शर्तों के पालन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, एमटीपी किट की बिक्री और नारकोटिक दवाओं के वितरण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का तकनीकी परीक्षण किया गया।

जांच के दौरान तीन मेडिकल स्टोर्स में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इनमें सीसीटीवी सिस्टम का सही से काम न करना, रिकॉर्डिंग का सत्यापन न होना, दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज मौके पर उपलब्ध न होना, दवाओं का सही तापमान पर भंडारण न करना और साफ-सफाई की कमी जैसी खामियां शामिल रहीं। यह सभी नियमों का सीधा उल्लंघन माना गया।

इन अनियमितताओं को देखते हुए विभाग ने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए संबंधित तीनों मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा, जब तक दुकानदार संतोषजनक जवाब और नियमों के अनुसार सुधार प्रस्तुत नहीं करते।

इसके अलावा संदेह के आधार पर आठ प्रकार की दवाओं के नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं, तो संबंधित दुकानों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की जाएगी।

औषधि विभाग ने साफ संदेश दिया है कि दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि वे निर्धारित मानकों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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