महिला से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा, बागेश्वर न्यायालय का फैसला

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बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने राज्य बनाम सुरेश नाथ उर्फ सुन्दर नाथ उर्फ सोनू मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने अभियुक्त सुरेश नाथ उर्फ सुन्दर नाथ उर्फ सोनू को धारा 64(2)(च) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दोषी पाया। मामला 29 नवंबर 2024 का है, जब पीड़िता ने राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र नौगांव, तहसील गरुड़ में तहरीर देकर अपने पुत्र सुरेश नाथ पर गंभीर आरोप लगाए थे।
तहरीर के अनुसार, पीड़िता जंगल में लकड़ी बीनने गई थी, जहां अभियुक्त उसके पीछे पहुंचा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान अभियुक्त ने उसे धमकाया और विरोध न करने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।
तहरीर के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र नौगांव में धारा 64(2)(च) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बाद में जिलाधिकारी के आदेश पर विवेचना नियमित पुलिस को हस्तांतरित कर दी गई।
थाना बैजनाथ पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविंद बल्लभ उपाध्याय एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की। मामले में पीड़िता सहित कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
गवाहों के बयान और साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अभियुक्त विचारण के दौरान जिला कारागार अल्मोड़ा में निरुद्ध था, जिसे सजा सुनाए जाने के बाद पुनः जेल भेज दिया गया।

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