बिना सत्यापन किराएदार रखने पर मकान मालिकों पर लगा जुर्माना

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बागेश्वर: पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके (IPS) के निर्देशानुसार बागेश्वर पुलिस ने किरायेदार सत्यापन को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। कोतवाली पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत किरायेदार सत्यापन न कराने पर पांच मकान मालिकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र से चार और थाना कपकोट क्षेत्र से एक मकान मालिक शामिल हैं।

पुलिस ने सभी मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। धारा 52(3)/83 पुलिस अधिनियम के तहत इन मकान मालिकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि बिना सत्यापन किराए पर रहने वाले व्यक्तियों की पहचान और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं।

पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और संभावित अपराधियों पर नियंत्रण रखना है। पुलिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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